UP Outsourcing Employees Good News अब सभी संविदा कर्मचारियों को मिलेगा 18,000 रुपए महीना

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UP Outsourcing Employees Good News : उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित लगभग 3.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार की ओर से सुनहरा तोहफा दिया गया है। दरअसल यूपी सरकार के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाते हुए निर्धारित कर दिया गया है, जिससे कि अब प्रत्येक आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन से नीचे का वेतन नहीं दिया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो ऐसी एजेंसी पर आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा जांच बैठाई जाएगी। यह खबर यूपी के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिससे कि राज्य के सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा 

यूपी आउटसोर्स कर्मचारियों को कितना न्यूनतम वेतन मिलेगा?

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए निर्धारित कर दिया गया है। जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को 18,000 या इससे अधिक वेतन दिया जाएगा। इससे कम वेतन नहीं दे सकते हैं, इसीलिए यूपी सरकार की यह पहला सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में है। जिससे कि वह अपने वेतन में बढ़ोतरी देखेंगे और उन्हें अच्छा वेतन मिलेगा।

यूपी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन का अवसर 

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में लिए गए निर्णय के कारण कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वह अपने विभाग के माध्यम से अच्छी सर्विस दे सकेंगे। इसी के साथ अन्य लोग भी संविदा कर्मचारियों के पद हेतु प्रोत्साहित होंगे। इसलिए आउटसोर्स कर्मचारी के पद पर चयनित होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए यह एक हर्ष का विषय है, जिससे कि वह अपने पद पर चयनित होकर न्यूनतम निर्धारित वेतन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

यूपी सरकार के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी के लिए न्यूनतम वेतन हेतु किए गए ऐलान से लाखों कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होने वाला है। क्योंकि वर्तमान समय में यूपी के अंतर्गत बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं, जो की 10,000 या इससे कम वेतन पर प्रतिमाह काम करते हैं। परंतु इन सभी को जल्द ही न्यूनतम वेतन का लाभ मिलने लगेगा। दरअसल इस न्यूनतम वेतन की प्रक्रिया को 1 जुलाई 2025 से शुरू किया जाना निश्चित किया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्णय “समान कार्य एवं समान वेतन” योजना के तहत लिया गया है। जिससे संविदा कर्मचारियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित करके कार्य दिया जाएगा और उनको वेतन का लाभ मिलेगा।

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